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संदिग्ध खातों में भुगतान मामला: प्राचार्य आर.बी. सिसोदिया निलंबित

प्रकाशित: 05 Apr 2026

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लवकुशनगर विकासखंड में संदिग्ध खातों में भुगतान के मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। संभाग सागर के कमिश्नर अनिल सुचारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य आर.बी. सिसोदिया को निलंबित कर दिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर छतरपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में बताया गया कि विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय लवकुशनगर में हुए संदिग्ध भुगतानों की जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। जांच में पाया गया कि शासकीय सांदीपनी उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय, बारीगढ़ में पदस्थ रहते हुए आर.बी. सिसोदिया ने देयकों के साथ संलग्न सूची में कूटरचना कर गलत खातों की जानकारी प्रस्तुत की।

यह सूची विकासखंड शिक्षा अधिकारी एवं आहरण संवितरण अधिकारी को भेजी गई, जिसके आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों के खातों में राशि का अंतरण किया गया। मामले में सिसोदिया की संलिप्तता प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाई गई है।

कलेक्टर छतरपुर से प्राप्त प्रस्ताव के परीक्षण के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि संबंधित अधिकारी का यह कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता को दर्शाता है। यह मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है।

इसी के तहत मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कमिश्नर अनिल सुचारी ने आर.बी. सिसोदिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।