आगरा, 25 जुलाई 2025 — उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले आगरा रेल मंडल में जनवरी 2025 से जून 2025 के बीच बिना उचित कारण अलार्म चेन खींचने (ACP - Alarm Chain Pulling) की 1441 घटनाएं सामने आईं। रेलवे ...
आगरा, 25 जुलाई 2025 — उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत आने वाले आगरा रेल मंडल में जनवरी 2025 से जून 2025 के बीच बिना उचित कारण अलार्म चेन खींचने (ACP - Alarm Chain Pulling) की 1441 घटनाएं सामने आईं। रेलवे प्रशासन ने इन मामलों में संबंधित यात्रियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए जुर्माना व कानूनी प्रक्रिया अपनाई है।
रेलवे के नियमों के अनुसार, बिना किसी वैध कारण के ट्रेन की चेन खींचना एक दंडनीय अपराध है, जो न केवल ट्रेन के समयबद्ध संचालन को बाधित करता है, बल्कि अन्य यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को भी प्रभावित करता है। आगरा मंडल द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इन 6 महीनों में इस तरह के मामलों में तेज़ वृद्धि देखी गई है, जिससे रेल सेवाओं की समयसारिणी पर असर पड़ा है।
रेलवे प्रशासन के मुताबिक, कई यात्री जानबूझकर छोटी-छोटी असुविधाओं पर या देरी से चढ़ने के प्रयास में चेन खींचते हैं। ये घटनाएं ट्रेनों को अनावश्यक रूप से रोकने का कारण बनती हैं, जिससे ट्रेनों की पंक्चुअलिटी (समय पर संचालन) पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे मामलों में दोषियों पर रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत कार्रवाई की जाती है, जिसमें जुर्माना, जेल या दोनों की सजा हो सकती है।
रेल मंडल अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे बिना आवश्यकता चेन खींचने से बचें, क्योंकि यह न केवल दंडनीय अपराध है, बल्कि इससे हजारों यात्रियों की यात्रा प्रभावित होती है। आपात स्थिति में ही चेन खींचना उपयुक्त होता है, जैसे चिकित्सा आपातकाल या सुरक्षा कारण।
रेलवे ने स्टेशन और ट्रेनों में जागरूकता अभियान भी शुरू किए हैं, जिसमें पोस्टर, घोषणाएं और डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से यात्रियों को ACP से जुड़े नियमों की जानकारी दी जा रही है।
रेल प्रशासन ने यह भी संकेत दिया है कि आने वाले समय में इस प्रकार के मामलों पर निगरानी बढ़ाई जाएगी और दोषियों के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।