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गाजियाबाद में आरटीई योजना 2026: प्राइवेट स्कूलों में निःशुल्क दाखिले शुरू

प्रकाशित: 01 Jan 2026

गाजियाबाद। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) योजना के तहत निःशुल्क शिक्षा का लाभ पाने वाले गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए एक अहम सूचना सामने आई है। गाजियाबाद के मुख्य विकास अधिकारी श्री अभिनव गोपाल ने जानकारी दी कि नवीन शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए आरटीई योजना के अंतर्गत निःशुल्क दाखिले की प्रक्रिया जनवरी माह से शुरू की जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत 03 वर्ष से अधिक एवं 07 वर्ष से कम आयु के बच्चों का प्री-प्राइमरी या कक्षा-1 में निजी (प्राइवेट) स्कूलों में निःशुल्क दाखिला कराया जाएगा। योजना का उद्देश्य समाज के दुर्बल वर्ग (EWS) और अलाभित समूह के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।

मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला अपने घर के वार्ड या ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित प्राइवेट स्कूलों में करा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने जिले के नागरिकों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने आसपास रहने वाले गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक इस योजना की जानकारी पहुंचाएं।

आरटीई योजना के तहत आवेदन के लिए दुर्बल आय वर्ग के अभिभावकों को वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होने का प्रमाण पत्र, जबकि अलाभित समूह के लिए जाति प्रमाण पत्र आवश्यक है। इसके साथ ही माता-पिता/अभिभावक का फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड), बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का आधार कार्ड एवं एक फोटो अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त विकलांग, निराश्रित, बेघर एवं विधवा पेंशन प्राप्तकर्ता अभिभावक भी संबंधित प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन पोर्टल rte25.upsdc.gov.in के माध्यम से किया जाएगा।

जिला प्रशासन ने पुनः नागरिकों से अपील की है कि अधिक से अधिक पात्र परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंचाने में प्रशासन का सहयोग करें, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे।