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थाना हैदराबाद पुलिस ने वारंटी अभियुक्त बाला को किया गिरफ्तार : पाक्सो एक्ट तथा धारा 3(2)V SC/ST एक्ट के तहत वारंट जारी

लखीमपुर खीरी | 13-Sep-2025 04:22 AM | 263 |
लखीमपुर खीरी
पाक्सो एक्ट तथा धारा 3(2)V SC/ST एक्ट के तहत वारंट जारी

लखीमपुर खीरी। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना हैदराबाद पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी गोला के मार्गदर्शन में, थानाध्यक्ष हैदराबाद सुनील मलिक के नेतृत्व में शुक्रवार को यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान बाला पुत्र नत्थूलाल मिश्रा (उम्र 36 वर्ष), निवासी ग्राम घरथनिया थाना हैदराबाद के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, अभियुक्त के खिलाफ मु.अ.सं. 451/2019, अ.सं. 128/2019, सरकार बनाम बाला धारा 323, 377, 506 भा.द.वि., धारा ¾ पाक्सो एक्ट तथा धारा 3(2)V SC/ST एक्ट के तहत गंभीर मामले दर्ज थे। इन मामलों में न्यायालय द्वारा वारंट जारी किया गया था, जिसके चलते पुलिस ने विशेष प्रयास कर उसे उसके घर से गिरफ्तार किया।

थाना हैदराबाद की टीम ने अभियुक्त को हिरासत में लेकर सभी आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि अभियुक्त लंबे समय से वारंट की तामील से बचता फिर रहा था, लेकिन पुलिस टीम की सतर्कता और सघन प्रयासों से उसे दबोच लिया गया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक खेमन्द्र सिंह और कांस्टेबल प्रशांत पाण्डेय सक्रिय रूप से शामिल रहे। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि जनपद को अपराधमुक्त बनाने के लिए पुलिस पूरी तत्परता और सख्ती से कार्य कर रही है।

इस गिरफ्तारी से स्थानीय क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई की सराहना हो रही है और लोगों में विश्वास बढ़ा है कि अपराधियों पर कानून का शिकंजा कसता रहेगा।

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