पॉक्सो कोर्ट ने दुराचार मामले में दो दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई
शाहजहांपुर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट-3 शिवकुमार तृतीय ने नाबालिग से दुराचार के एक मामले में दो दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। मामला थाना मदनापुर क्षेत्र का है। वर्ष 2023 में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री रात में घर से लापता हो गई थी। परिजनों की तलाश और रिश्तेदारी में खोजबीन के बाद भी जब बच्ची नहीं मिली तो 2 जुलाई 2023 को थाने में रिपोर्ट लिखी गई। करीब 15 दिन बाद पुलिस ने पीड़िता को ओगेन्द्र उर्फ नन्हें और रामवीर, दोनों हाल निवासी दिल्ली, के कब्जे से बरामद किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और बयान दर्ज कराए। मुकदमे की सुनवाई में शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता के तर्कों और गवाहों के बयानों पर भरोसा जताते हुए अदालत ने दोनों दोषियों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने अभियुक्तों को धारा 363, 376(DA) आईपीसी और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(छ)/6 में सजा सुनाई। फैसले से पीड़िता के परिजनों ने न्याय मिलने पर संतोष जताया।