सावधान: 31 मार्च के बाद लगेगा 12.5% प्रॉपर्टी टैक्स जुर्माना, पहली बार 'ऑटो मोड' सिस्टम लागू
जहांगीराबाद। यदि आप जहांगीराबाद नगर पालिका क्षेत्र के निवासी हैं और आपने अभी तक अपना हाउस टैक्स (प्रॉपर्टी टैक्स) जमा नहीं किया है, तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नगर पालिका परिषद ने स्पष्ट किया है कि 31 मार्च तक टैक्स जमा न करने की स्थिति में बकाया राशि पर सीधे 12.5 प्रतिशत की पेनल्टी लगा दी जाएगी। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मणिजी सैनी ने बताया कि इस वर्ष टैक्स वसूली को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस बार प्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए पेनल्टी को 'ऑटो मोड' पर रखा गया है। इसका अर्थ है कि जैसे ही 31 मार्च की समय सीमा समाप्त होगी, सॉफ्टवेयर स्वचालित रूप से आपके बिल में 12.5% की अतिरिक्त धनराशि जोड़ देगा। इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप नहीं होगा, इसलिए देरी करना भारी पड़ सकता है।नागरिकों की सुविधा के लिए प्रशासन ने डिजिटल भुगतान पर जोर दिया है। ई-नगर सेवा पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे ही अपना हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं। अधिशासी अधिकारी ने अपील की है कि अंतिम समय की तकनीकी दिक्कतों और पेनल्टी से बचने के लिए जल्द से जल्द ऑनलाइन माध्यम का उपयोग करें। नगर पालिका प्रशासन ने पारदर्शिता और जनता की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर (8189077918) भी जारी किया है। यदि किसी नागरिक को टैक्स की गणना या जमा करने की प्रक्रिया में कोई भी समस्या आती है, तो वे सीधे संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।