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बिना मान्यता विद्यालयों पर सख्ती,

प्रकाशित: 06 Apr 2026

बिना मान्यता विद्यालयों पर सख्ती, शिक्षा विभाग ने जारी किए कड़े निर्देश राज्य में विद्यालयों की मान्यता को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि केवल वही विद्यालय संचालित किए जा सकेंगे जिन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित कक्षा एवं माध्यम तक की मान्यता प्राप्त है। विभाग ने कहा है कि यदि कोई विद्यालय बिना मान्यता के संचालित होता पाया जाता है या स्वीकृत कक्षाओं से अधिक कक्षाओं का संचालन करता है, तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक एवं विधिक कार्रवाई की जाएगी।
निर्देशों में यह भी उल्लेख किया गया है कि छात्रहित सर्वोपरि है, इसलिए किसी भी स्तर पर अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संस्था के खिलाफ तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने बच्चों का प्रवेश केवल मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ही कराएं, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का जोखिम न हो।
शिक्षा विभाग के इस फैसले से गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर अंकुश लगाने और शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।