घरेलू गैस सिलेंडर से हो रही थी गाड़ियों के पार्ट्स की कटिंग
देवरिया–रुद्रपुर मार्ग स्थित अनुश्री उत्सव स्थल के पास शनिवार तड़के प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध उपयोग का मामला पकड़ लिया। टीम ने मौके से तीन घरेलू गैस सिलेंडर, पाइप व कटिंग नोजल बरामद किए।
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आलोक कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में पूर्ति निरीक्षक सन्नी देवल, गौरव शुक्ला व अन्य अधिकारियों की टीम ने कार्रवाई की। जांच के दौरान पाया गया कि अछेबर पुत्र स्व. रामवृक्ष प्रसाद पुराने वाहनों के पार्ट्स की कटिंग के लिए घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल कर रहा था।
छापेमारी के दौरान मौके से इंडेन कंपनी के दो और एक अतिरिक्त घरेलू गैस सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें गैस भरी हुई थी। अधिकारियों ने संबंधित व्यक्ति से सिलेंडरों के कागजात मांगे, लेकिन वह कोई संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
अधिकारियों के अनुसार घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दंडनीय अपराध है।
बरामद सिलेंडरों को सुरक्षित रखते हुए संबंधित गैस एजेंसी को सुपुर्द कर दिया गया है। जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के अनुमोदन के बाद अछेबर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली थाना देवरिया को पत्र भेजा गया है।