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फरीदाबाद के दो अधिकारियों पर 1-1 लाख जुर्माना : एनजीटी की प्रधान पीठ के न्यायिक सदस्य

फरीदाबाद | 09-Nov-2025 09:56 AM | 290 |
फरीदाबाद
एनजीटी की प्रधान पीठ के न्यायिक सदस्य

फरीदाबाद में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुपालन में लापरवाही बरतने और ट्रांसफर स्टेशन की बाउंड्री वॉल समय पर पूर्ण न करने के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने सख्त कार्रवाई की है। एनजीटी की प्रधान पीठ ने फरीदाबाद नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा और हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रीजनल अधिकारी संदीप सिंह पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।यह आदेश एनजीटी की प्रधान पीठ के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज अहमद की बेंच ने अजय लाल मलिक बनाम राज्य हरियाणा एवं अन्य मामले की सुनवाई के दौरान पारित किया। ट्रिब्यूनल ने कहा कि 10 सितंबर 2024 को नगर निगम फरीदाबाद को निर्देश दिए गए थे कि वह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के सभी प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करे और 31 दिसंबर 2024 तक ट्रांसफर स्टेशन की बाउंड्री वॉल का निर्माण पूरा करे।

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