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2003 की मतदाता सूची के आधार पर होगा पुनरीक्षण कार्य: ईआरओ : 2003 या उससे पहले परिवार का नाम दर्ज होने पर नए मतदाता से नहीं लगेगा आईडी कार्ड, बाद में जुड़ने पर आईडी अनिवार्य

गोरखपुर | 17-Sep-2025 11:21 AM | 47 |
गोरखपुर
2003 या उससे पहले परिवार का नाम दर्ज होने पर नए मतदाता से नहीं लगेगा आईडी कार्ड, बाद में जुड़ने पर आईडी अनिवार्य

गोरखपुर, 16 सितम्बर।

सदर तहसील सभागार में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ईआरओ) दीपक कुमार गुप्ता ने विधानसभा क्षेत्र 322 गोरखपुर शहर के सुपरवाइजर और बीएलओ के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य 2003 की सूची के आधार पर करने के निर्देश दिए।

ईआरओ ने स्पष्ट कहा कि जिन नए मतदाताओं के माता-पिता या परिवार का नाम 2003 या उससे पहले की मतदाता सूची में दर्ज है, उनसे पहचान पत्र (आईडी) नहीं लिया जाएगा। लेकिन यदि परिवार का नाम 2003 या उससे पहले की सूची में दर्ज नहीं है और बाद में जोड़ा गया है, तो नए मतदाता के लिए आईडी कार्ड देना अनिवार्य होगा।

उन्होंने कहा कि बीएलओ घर-घर जाकर सत्यापन करें और फॉर्म 6, 7, 8 साथ रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर मौके पर ही नाम जुड़ने, हटने या संशोधन की प्रक्रिया पूरी की जा सके। इसके साथ ही जनवरी 2027 तक 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवाओं को सूची में शामिल करने का कार्य भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

ईआरओ ने कहा कि “मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़ है। इसकी शुद्धता, पारदर्शिता और समयबद्ध अद्यतन अनिवार्य है। यदि इसमें त्रुटि रह जाएगी तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया प्रभावित होगी।”

उन्होंने बीएलओ को दो टूक चेतावनी दी कि पुनरीक्षण कार्य घर बैठकर नहीं करना है। सभी दावे और आपत्तियों का समय पर निस्तारण किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में एईआरओ/नायब तहसीलदार आकांक्षा पासवान, राजू सिंह, सुपरवाइजर एवं बीएलओ उपस्थित रहे।

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