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ऑपरेशन कन्विक्शन: गैर-इरादतन हत्या के आरोपी : को 10 साल की सजा, देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी

देवरिया | 17-Mar-2026 01:33 PM | 548 |
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को 10 साल की सजा, देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी


देवरिया। जिले में चल रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत देवरिया पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गैर-इरादतन हत्या के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार थाना बघौचघाट पर वर्ष 2020 में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 156/2020 धारा 304, 323, 504 भादवि से संबंधित मामले में अभियुक्त गोवर्धन राजभर पुत्र भोला राजभर, निवासी कोईरीपट्टी थाना बघौचघाट, जनपद देवरिया के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।
दिनांक 16 मार्च 2026 को माननीय न्यायालय ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी राजेश कुमार शुक्ल ने प्रभावी पैरवी की। वहीं कोर्ट मुहर्रिर हे0का0 अजय बंधु, पैरवीकार थाना बघौचघाट हे0का0 संतोष कुमार वर्मा तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी दुर्गेश कुमार सिंह का सराहनीय योगदान रहा।
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर मामलों में त्वरित और प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

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