सीकर. नगर परिषद सीकर द्वारा नगर क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों, नालों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का अभियान जारी है। इसी क्रम में ईदगाह चौक से ...
सीकर. नगर परिषद सीकर द्वारा नगर क्षेत्र में सार्वजनिक सड़कों, नालों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का अभियान जारी है। इसी क्रम में ईदगाह चौक से फतेहपुर रोड तथा बुच्याणी से खटीकान प्याऊ फतेहपुर रोड तक प्रस्तावित सड़क चौड़ाईकरण कार्य में बाधक बने अतिक्रमण को हटाने के लिए अंतिम अवसर दिया गया है।
नगर परिषद द्वारा इस मार्ग पर स्थित विभिन्न भवनों एवं प्रतिष्ठानों में किए गए अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है। नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा ने संबंधित भवन स्वामियों एवं कब्जाधारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन भवनों का अतिक्रमित भाग चिन्हित किया गया है, वे तीन दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से स्वयं के स्तर पर अतिक्रमण हटा लें।
आयुक्त ने कहा कि निर्धारित समयावधि में अतिक्रमण नहीं हटाने की स्थिति में नगर परिषद प्रशासन द्वारा बिना किसी अतिरिक्त सूचना के चिन्हित अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान होने वाले समस्त खर्च, क्षति एवं किसी भी प्रकार की विधिक जिम्मेदारी संबंधित भवन स्वामी या कब्जाधारी की होगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाई गई है। यह कार्रवाई सार्वजनिक हित, यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने, जल निकासी की समस्या के समाधान तथा नगर को सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से की जा रही है।
नगर परिषद ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाकर प्रशासनिक कार्रवाई से बचें और शहर के विकास कार्यों में सहभागिता निभाएं।