सीकर. जिला उपभोक्ता आयोग, सीकर के परिसर में लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ता हितों से जुड़े लंबित मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान किया गया। लोक अदालत के दौरान अजमेर विद्युत वि...
सीकर. जिला उपभोक्ता आयोग, सीकर के परिसर में लोक अदालत का सफल आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ता हितों से जुड़े लंबित मामलों का त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण समाधान किया गया। लोक अदालत के दौरान अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल) से संबंधित कुल 11 प्रकरणों का आपसी सहमति एवं मध्यस्थता के माध्यम से निस्तारण किया गया।
लोक अदालत का आयोजन जिला उपभोक्ता आयोग, सीकर के अध्यक्ष अजय कुमार बंसल की अध्यक्षता में तथा सदस्य नरेंद्र सिंह गढ़वाल की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर अध्यक्ष अजय कुमार बंसल ने लोक अदालत की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इससे उपभोक्ताओं को शीघ्र न्याय मिलता है और न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या में भी कमी आती है।
उन्होंने बताया कि विद्युत बिल भुगतान से संबंधित एक चेक बाउंस का प्रकरण, जो वर्ष 2017 से लंबित था, उसे भी उभय पक्षों की सहमति से सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारित किया गया। यह प्रकरण लोक अदालत की प्रभावशीलता एवं मध्यस्थता प्रक्रिया की सफलता का सशक्त उदाहरण है।
कार्यक्रम में अशोक कुमार सोनी (अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी), गोपीराम जाट (सहायक प्रशासनिक अधिकारी), राकेश कुमार मुंड (निजी सहायक), हरलाल सिंह काजला (वरिष्ठ सहायक), सुमन कुमावत (कनिष्ठ सहायक), राधारमण वर्मा, रतन लाल गुर्जर (सहायक कर्मचारी) तथा मनोज कुमार (डीएमए) सहित अधिवक्ता विनोद सरोज एवं अधिवक्ता प्रेमचंद जांगिड़ उपस्थित रहे।
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से हेमराज (अधिशासी अभियंता), राम सिंह (विधि अधिकारी) एवं तारा चंद भास्कर (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) ने पक्ष रखा।
लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का सरल, सुलभ एवं त्वरित निस्तारण कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की गई तथा न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई।